सीनियर वकील के भी नये नियम बने
भोपाल । एमपी हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के विधि विभाग ने जिला एवं तहसील न्यायालय परिसरों में वकीलों के बैठने के स्थान (लायर्स चेम्बर्स) के आवंटन के संबंध में नये नियम जारी कर दिये हैं।
ये चेम्बर्स लोक धन से बनाये जायेंगे तथा कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस करने वाले सीनियर वकीलों को मेरिट, जरुरत आदि के आधार पर इनका आवंटन होगा। बदले में संबंधित वकील को 10 हजार रुपये की सुरक्षा निधि जमा कराना होगी तथा लायसेंस फीस, बिजली एवं सफाई, पानी आदि का शुल्क नियमित रुप से देना भी होगा।जिला प्रधान न्यायाधीश के स्वामित्व में चेम्बर्स रहेंगे।
विधि विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर सीनियर वकील घोषित करने के भी नये नियम जारी कर दिये हैं।सीनियर वकील की आय सालाना 12 लाख रुपये या इससे अधिक होना जरुरी होगी तथा उसकी उम्र 45 वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु प्रकरण विशेष में उम्र में शिळिालता दी जा सकेगी। इसके अलावा उसे विधिक व्यवसाय करने का दस साल से अधिक अनुभव भी होना जरुरी होगा।













