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ऋण पूरा होते ही आरसी से खुद हटेगा बैंक का नाम; न आरटीओ जाना पड़ेगा, न फीस लगेगी

भोपाल । मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने बैंकों के वाहन ऋण जो आर सी  पर दर्ज होते है ऋण समाप्त होने के बाद हटाने के प्रावधान सरल कर दिए है । यदि आपने ऋण (लोन) पर वाहन लिया है तो लोन खत्म होने के बाद अब हाइपोथिकेशन नहीं हटवाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने एनआईसी की वाहन टीम के साथ मिलकर ऑटो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन (एएचटी) सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसके साथ सभी बैंक भी जोड़े गए हैं। पोर्टल के जरिए वाहन स्वामी एएचटी सेक्शन में जाकर घर बैठे यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। जनवरी से यह सुविधा शुरू होगी।

हर साल करीब 5 लाख वाहन लोन पर बिकते हैं –

  • हाइपोथिकेशन हटवाने एएचटी पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा।
  • आवेदन आते ही पोर्टल बैंक के सर्वर से संबंधित वाहन की पूरी जानकारी जुटा लेगा।
  • लोन पूरा है तो ऑनलाइन फाइल आरटीओ के पास चली जाएगी। एक हफ्ते में आरटीओ को फाइल अप्रूव करके भेजनी होगी।
  • हफ्ते भर में अप्रूव नहीं हुई तो यह ऑटो अप्रूव हो जाएगी।
  • हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए अभी भी प्रक्रिया ऑनलाइन है, फिर भी आवेदक को दो बार प्रत्यक्ष रूप से आरटीओ जाना पड़ता है।
  • अभी इस प्रक्रिया में 75 रुपए शुल्क भी लगता है। नए सिस्टम में यह शुल्क भी नहीं रहेगा।
  • 2024-25 में 16.60 लाख वाहन बिके, इनमें 5 लाख लोन पर थे।

हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। नई व्यवस्था से आरटीओ का समय बचेगा। – विवेक शर्मा, परिवहन आयुक्त मप्र

 

 

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