हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला हरदा के पत्र एवं रेलवे अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में हुई चर्चा के अनुसार रेलवे फाटक क्रमांक 204 (डबल फाटक) पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।
भारतीय रेलवे अधिकारियों द्वारा निर्माण अवधि के दौरान भारी वाहनों के आवागमन से दुर्घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी हरदा अशोक कुमार डेहरिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उक्त आदेशानुसार आर.ओ.बी. निर्माण कार्य की अवधि में ग्राम उड़ा ब्रिज से राठी पेट्रोल पंप एवं मालगोदाम, शंकर मंदिर तक के मार्ग पर बस, ट्रक, डंपर, ट्राला, टैंकर सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवधि में रेलवे फाटक हस्दा से आने-जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (एनएच-47) का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय व्याय संहिता 2023 की धारा 233 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।












