हरदा। गत वर्ष 6 फरवरी को हरदा के बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट दुर्घटना के बाद शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को अभी तक कुल 5.42 करोड़ का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जिसमे आरबीसी 6(4) के तहत 1 करोड़ 48 लाख, प्रधानमंत्री राहत कोष से 26 लाख एवं रेड क्रॉस से 73 लाख एवं एन.जी.टी. के आदेश के पालन में फैक्ट्री संचालको से 2 करोड़ 95 लाख की वसूली कर यह राशि भी पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
दिवंगतो के परिवारजनों को 2 करोड़ 80 लाख का भुगतान
कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री विस्फोट दुर्घटना में मृत हुए 13 व्यक्तियों के परिजनों को कुल 2.80 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है जिसमे आरबीसी के तहत 52 लाख रूपए (4.00 लाख रुपये प्रति दिवंगत), प्रधानमंत्री एक्स ग्रेसिया से 26 लाख (2.00 लाख प्रति दिवंगत), रेड क्रॉस से 6.50 लाख (50 हजार रुपये प्रति दिवंगत) एवं फैक्ट्री संचालको से 1 करोड़ 95 लाख की वसूली की कर प्रभावित परिवारजनों को 15 लाख रूपये प्रति दिवंगत के मान से भुगतान किया जा चुका है।
मकान क्षति के प्रभावितों को 1 करोड़ 97 लाख का मुआवजा वितरित
इंजिनियरों के दल में मकानों को शत प्रतिशत क्षति के आधार पर 2.40 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया है। ब्लास्ट में मकान क्षति के 34 मकानों में निवासरत 57 पीड़ित परिवारों को आरबीसी के तहत 68.40 लाख (1 लाख 20 हजार प्रति परिवार) एवं 23 परिवारों को रेडक्रॉस से 46 लाख (2 लाख प्रति परिवार) की राशि का भुगतान किया जा चुका है। एन.जी.टी. के 6 मार्च के आदेश अनुसार मकानों के कुल नुकसान से पूर्व में प्रदान की गयी सहायता राशि (राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं रेडक्रॉस) घटाकर कुल 97 लाख की राशि गत 12 मार्च को भुगतान कर दी गयी है। इस प्रकार विस्फोट से प्रभावित मकानों की कुल क्षति 2 करोड़ 40 में से 1 करोड़ 97 की राशि का भुगतान आज दिनांक तक किया जा चुका है। इन 34 विस्फोट प्रभावित मकानों में से 22 हितग्राहियों को आंकलित सम्पूर्ण क्षति का भुगतान हो गया है। एन.जी.टी. के समक्ष प्रकरण की अगली सुनवाई 29 मई को प्रस्तावित है, जिसमे आदेश प्राप्त होने शेष राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
घायलों को 32 लाख का मुआवजा भुगतान
घटना में 64 गंभीर घायलों सहित कुल 301 व्यक्ति घायल हुए थे, एवं एन.जी.टी. के आदेशानुसार घायलों के उपचार में व्यय हुई राशि के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। घायलों को कुल 32 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिसमे तात्कालिक रूप से 21 लाख की राशि रेडक्रॉस से, 8 लाख की राशि आरबीसी के तहत एवं 3 लाख की राशि फैक्ट्री संचालकों से वसूली की जाकर भुगतान किया जा चुका है। शेष घायलों से उनके बैंक खाता की जानकरी मांगी गयी है, ताकि उनको भी भुगतान किया जा सकें । इसके अलावा पशु क्षति, फसल क्षति, आंशिक मकान क्षति के लिए शासन द्वारा एवं रेडक्रॉस व रोगी कल्याण समिति के माध्यम से 62 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
पटाखा ब्लास्ट के मामले में एन.जी.टी. के आदेश पर माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा स्थगन आदेश किया गया। गत 16 दिसम्बर 2024 को स्टे खत्म होने पर प्रकरण की सुनवाई प्रति सप्ताह एन.जी.टी. में चल रही है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि सबसे पहले दिवंगत व्यक्तियों (15 लाख रूपए प्रति दिवंगत) के सम्बन्ध में निर्णय किया गया जिसका पालन किया जा चुका है और मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके पश्चात मकान क्षति एवं घायलों के सम्बन्ध में सुनवाई चल रही है, जिसमे आदेश के पालन में अभी तक भुगतान कुल आंकलित मकान क्षति 2 करोड़ 40 लाख में से 1 करोड़ 97 लाख की राशि के भुगतान की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 29 मई 2025 को है, में शासन द्वारा पीडितो का पक्ष एवं मांग एन.जी.टी. के सामने रखा गया है। प्रकरण में निर्णय होते ही राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।