जबलपुर। मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन अब मिलते जुलते नाम से श्रमिक संगठनों के पंजीयन नहीं नहीं कर सकेंगे। उक्त आशय का फैसला मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की याचिका में सुनवाई उपरांत संघ के पक्ष में जबलपुर हाई कोर्ट के विद्वान सुनवार न्याय मूर्ति जी एस अहलूवालिया ने सुनाया। हाईकोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के नाम को खारिज करते हुए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण पर 24 अक्तूबर को मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष यह निर्णय करें कि भविष्य में मिलते जुलते नाम या ट्रांसलेशन पर आधारित नाम से श्रमिक संगठनों का पंजीयन न किया जाये, ताकि आम लोगों और संगठनों में काम करने वालों को धोखा न हो। सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से अधिवक्ता संजय वर्मा, अंशिका यादव और सरकार की ओर से पैनल लॉयर दिलीप परिहार ने पक्ष रखा ।