OBC आरक्षण छोड़ होंगे बाकी चुनाव, री नोटिफाई करने पर फिर तय होगी इन पदों में चुनावी व्यवस्था-आयोग

OBC आरक्षण छोड़ होंगे बाकी चुनाव, री नोटिफाई करने पर फिर तय होगी इन पदों में चुनावी व्यवस्था-आयोग

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के अलावा किसी अन्य कैटेगरी के लिए आरक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर रोक नहीं है। ओबीसी आरक्षण वाले पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया में रोक तीनों चरण के चुनाव में लागू है। इस रोक से संबंधित आदेश जारी होने के पहले तक पहले और दूसरे चरण के जो नामांकन जमा किए गए हैं, उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। इन पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है और तय समय के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आयोग ने कहा है कि किसी भी चुनाव के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे और प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएंगे, चाहे चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधि को निर्विरोध ही जीतने का मौका मिला हो। 

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आयोग ने ये आदेश विधानसभा में गुरुवार को पारित अशासकीय संकल्प के बाद सभी कलेक्टरों को जारी किए हैं। विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित कर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर न हों। इसके बाद यह भ्रम बना है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रुक गई है। इसको लेकर आयोग ने यह आदेश जारी कर कलेक्टरों को स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के सचिव बीएस जामोद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों को री नोटिफाई करने की कार्यवाही शासन को करना है। आयोग को शासन से इन पदों को री नोटिफाई करने की कार्यवाही की जानकारी मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसके अनुसार ही तीनों चरण में कराए गए चुनाव के मतदान के बाद सारणीकरण और चुनाव परिणाम की घोषणा की तारीख तय की जाएगी।

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