दाल भंडारण की अधिकतम सीमा सरकार ने की निर्धारित, नियमों के उल्लंघन पर व्यापारी पर होगी कानूनी कार्यवाही

दाल भंडारण की अधिकतम सीमा सरकार ने की निर्धारित, नियमों के उल्लंघन पर व्यापारी पर होगी कानूनी कार्यवाही

फुटकर व्यापारी 5 मीट्रिक टन तो थोक व्यापारी 500 मीट्रिक टन दाल का कर सकेंगे भंडारण

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि दालों की उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए थोक व्यापारियों के लिए दालों (मूंग डॉलर चना छोड़कर) की भंडारण की अधिकतम सीमा 500 मी.ट. सुनिश्चित की गई है। जबकि खुदरा या फुटकर व्यापारी 5 मी.ट. तक दाल का भंडारण कर सकेंगे । श्री किदवई ने बताया कि यह सीमा 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए सुनिश्चित की गई है।

IMG 20210729 214840


प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि व्यापारी 500 मेट्रिक टन की सीमा में एक किस्म की दाल अधिकतम 200 मेट्रिक टन तक ही भंडारित कर सकेंगे ।इसके अलावा मिलर्स विगत 6 माह के उत्पादन अथवा संस्था नक 1 साल की संस्था न क्षमता का 50% में से जो अधिक हो तक का भंडारण कर सकेंगे । उन्होंने बताया कि इसके लिए विधिक इकाइयां को इसकी घोषणा उपभोक्ता मामलों की वेब पोर्टल पर दर्ज कराना होगी । यदि उनके पास धारित स्टॉक सीमा से अधिक होगा तो उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में लाना होगा।

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने कहा कि सीमा का यह प्रतिबंध आयातित दालों पर लागू नहीं होगा परंतु इसके लिए आयातक को उपभोक्ता मामलों के वेब पोर्टल fcainfo.nic.in  पर दाल के स्टॉक की घोषणा करना होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना  होगा।  उपलब्ध  स्टॉक को बेचने से व्यापारी मना नहीं कर सकेगा। व्यापारी को अपनी दुकान पर स्टॉक की उपलब्धता संबंधी विवरणिका भी लगाना होगी । कोई भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा ऐसा करता पाए जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Scroll to Top