कोविड-19 के ओमिक्रान वेरिएंट के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

कोविड-19 के ओमिक्रान वेरिएंट के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

कौन-कौन से नियमों का करना होगा पालन, जानने के लिए पढ़े…

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लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड- 19 के OMICRON Variant के पॉजिटिव केसेज़ तथा एक्टिव केसेज़ की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड- 19 रोकथाम के क्रम में दिनांक 17 नवम्बर, 2021 द्वारा जारी निर्देश निरस्त करते हुए निम्न नवीन दिशा-निर्देश जारी किये है जिसमें :

1. प्रदेश में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

2. समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं हैं।

3. समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनों डोज लें समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें ।

4. समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें । ऐसे स्टाफ / कर्मियों / छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करें।

5. समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले में वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज ले जिन दुकानदारों से अपेक्ष दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन / मॉल प्रबंधन / मेला आयोजक सुनिश्चित करें ।

6. समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा ।

7. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे ।

8. जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे ।

शासन ने आदेश जारी कर कहा कि उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

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