कलेक्टर के खिलाफ उच्चस्तरीय अधिकारी से जांच करवाने के हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश

कलेक्टर के खिलाफ उच्चस्तरीय अधिकारी से जांच करवाने के हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश

आरोप : कलेक्टर ने रेत माफिया, शराब ठेकेदारों को पहुंचाया अनुचित लाभ, किया भ्रष्टाचार

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लोकमतचक्र.कॉम।

जबलपुर : विधायक की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच करवाने का निर्देश सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि बालाघाट जिले के कलेक्टर दीपक आर्या के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए उच्चस्तरीय अधिकारी तैनात किया जाए। 

पूर्व विधायक किशोर समरीते की याचिका का पटाक्षेप करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पीके कौरव की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिए। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा से पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे ने कोर्ट को बताया कि बालाघाट जिले के कलेक्टर दीपक आर्या ने रेत माफिया, शराब ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया। बदले में उन्होंने रिश्वत व गैरकानूनी उपहार लिए। भ्रष्टाचार की कमाई से आर्य ने गृह जिले डिंडोरी में दो करोड़ का मकान बनवाया। इसकी शिकायत याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त से की। कार्रवाई न होने पर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से शिकायत की।

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