420 के मामले में तहसीलदार को गिरफ्तार करने वारंट जारी

420 के मामले में तहसीलदार को गिरफ्तार करने वारंट जारी

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

राजगढ़/विदिशा : राजगढ़ जिले की तहसील पचोर के एक जमीन के मामले में न्यायालय ने तत्कालीन नायब तहसीलदार और वर्तमान विदिशा तहसीलदार सरोज अग्निवंशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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करीब 10 साल पहले पचोर में पदस्थ तत्कालीन नायब तहसीलदार सरोज अग्निवंशी व दो पटवारी रोइलाल व दीपक शर्मा के खिलाफ जमीन के हेर-फेर के मामले न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। फरियादी कालूराम पुत्र शिवजीराम धाकड़ निवासी अलुनी थाना तलेन ने अपनी जमीन में हुई हेराफेरी निजी परिवाद निचली अदालत में लगाया था इसके बाद संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 467 468 120बी में मामला दर्ज किया था।तब से लेकर अभी तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार अग्निवंशी ने 13 सितम्बर को संजय जैन की जेएमएफसी अदालत में अग्रिम जमानत के खिलाफ अर्जी दी जिसे माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि पटवारी रोड़ लाल वर्मा रिटायर्ड हो चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ जारी हुए वारंट के बाद पटवारी रोडुलाल को तो वारंट तामील हो गया लेकिन विदिशा में पदस्थ तहसीलदार के घर जब पचोर पुलिस पहुंची तो वे घर नहीं मिली चौकीदार ने उन्हें अवकाश पर होने के बारे बताया। गौरतलब है कि तहसीलदार सरोज अग्निवंशी के पति आरडीएस अग्निवंशी राजगढ़ में एडीएम के पद पर पदस्थ रह चुके हैं।

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