महिला पटवारी को 4 साल की सजा : 8 साल पहले ढाई हजार रिश्वत लेते पकड़ाई थी
भोपाल । इंदौर जिले में विशेष न्यायालय ने महिला पटवारी को 4 साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. भूमि का नामांतरण कराने के मामले में 8 साल पहले पटवारी 5 हजार रिश्वत लेते पकड़ी गई थी.
दरअसल मामला ग्राम बधाना तहसील के हातोद का है, जहां 2014 में आवेदक राधेश्याम चौहान ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि भूमि के नामांतरण के लिए पटवारी दीपिका 5 हजार रुपये की मांग कर रही है. जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने टीम का गठन कर ढाई हजार रुपए की पहली किस्त लेते हुए पटवारी दीपिका को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में लोकायुक्त पुलिस ने ट्रेपिंग की कार्रवाई करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए थे. जिसके बाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने पूरे मामले में पटवारी को दोषी मानते हुए 5 हजार के अर्थदंड और आईपीसी एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है.