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अवमानना प्रकरण में अनधिकृत रुप से कोर्ट में उपस्थित होने वाला कर्मचारी निलम्बित, ईई को शोकाज नोटिस

जबलपुर । अवमानना प्रकरण में अनधिकृत रुप से हाईकोर्ट में उपस्थित होने वाले कर्मचारी को न्यायालय के आदेश पर निलम्बित किया गया है वहीं ईई को शोकाज नोटिस जारी कर सात दिन में जबाब मांगा गया है ।

मामला यह है कि उच्च न्यायालय की जबलपुर मुख्यपीठ में जल संसाधन विभाग के कार्यभारित समयपाल कर्मचारी स्वर्गीय शंकरलाल जगताप के परिजनों को पारिवारिक पेंशन आदि का भुगतान न होने पर लगी अवमानना की याचिका में सुनवाई के दौरान जल संसाधन संभाग खण्डवा का सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी बालकराम पटेल अनाधिकृत रुप से उपस्थित हो गया, जिस पर ईएनसी विनोद कुमार देवड़ा ने पटेल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है और निलम्बन काल में उसका मुख्यालय झाबुआ नियत किया गया है।

इस मामले में खण्डवा के कार्यपालन यंत्री मनमीत देसाई को इस आधार पर शोकाज नोटिस दिया गया है कि वे उक्त अवमानना प्रकरण में प्रभारी अधिकारी थे और इसके बावजूद उन्होंने उक्त निलम्बित कर्मचारी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने से नहीं रोका। देसाई को सात दिन के अंदर शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिये कहा गया है।

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