नई दिल्ली । कृषि मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी उस गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है, जिसमें पशुओं के चमड़े, मांस व हड्डियों से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। सरकार के नए ऑर्डर में पशु स्रोत वाले बायोस्टिमुलेंट (खाद) के मैन्युफैक्चर, बिक्री के लिए आयात, बिक्री के लिए प्रस्ताव, स्टॉक व प्रदर्शन पर स्थगन आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने 13 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी कर 1985 के फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर स्लॉटर हाउस से निकले अवशेष से बनने वाले खाद को देश के खेतों में इस्तेमाल की अनुमति दी थी।










