हरदा । सेवा सहकारी समिति, नीमगांव के सहायक समिति प्रबंधक अमृतलाल विश्नोई, आपरेटर अनिल विश्नोई, किसान श्रीमति संगीता विश्नोई पति मोहन विश्नोई ग्रांम खमलाय एवं मोहन पिता नाथूराम विश्नोई ग्राम खमलाय के विरुद्ध थाना सिविल लाईन हरदा में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नर्मदापुरम् नोडल शाखा हरदा ने बताया कि संगीता विश्नोई पति मोहन विश्नोई के द्वारा पंजीयन केन्द्र नीमगांव में स्वयं के पंजीयन में अन्य कृषक विश्राम बोदरी, भीका, रमेश, सुगनाबाई, मुकेश का नाम बिना दस्तावेज के पंजीयन में नाम जोडा गया। इसी प्रकार किसान मोहन पिता नाथूराम विश्नोई द्वारा स्वयं के पंजीयन में अन्य किसानों के नाम जोड़कर सिकमी के स्थान पर स्वयं के रूप में पंजीयन करवाया गया है। नियमानुसार सिकमी किसान का पंजीयन 5 हेक्टेयर से अधिक का नहीं होता है किंतु स्वयं के रूप में पंजीयन करने पर 5 हेक्टेयर से अधिक का पंजीयन हो जाता है।
किसान संगीता विश्नोई पति मोहन विश्नोई एवं मोहन पिता नाथूराम विश्नोई द्वारा समिति नीमगांव के सहायक समिति प्रबंधक अमृतलाल विश्नोई एवं समिति आपरेटर अनिल विश्नोई के साथ मिलकर अनुचित अवैधानिक पंजीयन कराकर मूंग विक्रय किया गया। उप संचालक कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के द्वारा आदेशित करने पर सिविल थाना हरदा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।













