भोपाल। दुकान, वाणिज्यिक स्थापना, निवासयुक्त होटल, उपहार गृह, भोजन गृह, नाट्य शाला अथवा सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान खोलने के लिए अब ऑनलाइन प्रमाण-पत्र मिलेगा। अभी इसकी फीस ढाई सौ रुपए है लेकिन राज्य सरकार इसे ढाई हजार रुपये तक कर सकेगी। इसके अलावा, अब किसी ऐसी दुकान जिसमें 20 से कम कर्मचारी नियुक्त हैं, उसका निरीक्षण लेबर इंस्पेक्टर तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि श्रमायुक्त इसकी अनुमति नहीं देते हैं। ये नये प्रावधान 67 साल पुराने कानून मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 में विधानसभा में 2 दिसम्बर 2025 को पारित संशोधन विधेयक द्वारा किए गए हैं जिन्हें राज्यपाल की अनुमति मिलने से ये पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं।
बदलाव के बाद नया कानून मप्र दुकान तथा स्थापना द्वितीय संशोधन अधिनियम 2025 कहा जाएगा। नए प्रावधान के अनार, अब दुकान आदि के संचालक को 30 दिन के अंदर ऑनलाईन आवेदन करना होगा जिसमें उसका नाम, पता, डाक का पता, स्थापना का नाम, व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि, स्थापना का वर्ग यानि दुकान है या होटल आदि का उल्लेख करना होगा।













