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बगैर परमिशन प्लाट बेचने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, हरदा के चार कोलानाइजर को कलेक्टर ने जारी किये नोटिस

हरदा । जिले में कृषि भूमि का बिना सक्षम अनुमति छोटे-छोटे प्लाट में विक्रय कर अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा व जिला पंजीयक हरदा के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने 4 कॉलोनाइजर्स के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। इनमें सफदर खान आत्मज मुजफ्फर खान निवासी वार्ड क्रमांक 28 हरदा, कृष्णाबाई पति जगन्नाथ प्रजापति निवासी कहारबाड़ी खेड़ीपुरा हरदा, इशाक खान आत्मज मोहम्मद हनीफ खान व सउद खान पिता स्व. मेहमूद खान निवासी फाइल वार्ड हरदा तथा रामकृष्ण आत्मज शंकरलाल मोरछले निवासी ग्राम उड़ा तहसील हरदा शामिल है। 

कॉलोनाइजर्स को मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के तहत तत्काल प्रभाव से विकास कार्य रोककर एक सितम्बर को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

जिलाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने स्पष्ट किया है कि हरदा जिले की हर कालोनियों के दस्तावेज की जांच की जायेगी अवैध कालोनियों में बने मकान दुकान का डायवर्सन शुल्क बिल्डिंग परमिशन सहित मूलभूत सुविधाओं पर भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जायेगी।

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