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मप्र हाईकोर्ट का फैसला : धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिल सकता आदिवासी होने का लाभ

मप्र हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनने के बाद आदिवासी होने का नहीं लाभ दिया जा सकता। जस्टिस एसके पालो की सिंगल बेंच ने कहा कि महत्वपूर्ण विधि प्रश्न उठाते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन से पहले वाली हैसियत का दावा कर जनजाति को प्राप्त सुविधाओं का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के एक युवक के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण पर रोक लगा दी।

यह है मामला

नरसिंहपुर निवासी सुशांत पुरोहित ने याचिका दायर बताया कि किसानी वार्ड में रहने वाली मुमताज बी ने उसके खिलाफ जातिगत अपमान की शिकायत की। महिला ने बहुत पहले धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया था, इसलिए उस पर जनजाति नियम लागू नहीं होता।

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