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मध्यप्रदेश में आवश्यक नागरिक सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक, आदेश जारी 

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में आवश्यक नागरिक सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाते हुए शासन ने आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि –

वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हए राज्य शासन एतदद्वारा निम्नलिखित विभाग के समस्त शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के आगामी अवकाश, तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित करता हैं।

1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

2. गृह विभाग

3. ऊर्जा विभाग

4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

8. लोक निर्माण विभाग

9. राजस्व विभाग

10. सामान्य प्रशासन विभाग

11. जल संसाधन विभाग

12. नर्मदा घाटी विकास विभाग

13. परिवहन विभाग

आदेश में आगे कहा गया कि निर्देशित किया जाता हैं कि समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथा स्वंय अथवा स्वंय के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वंय के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत/अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अतिआवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेंगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

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