प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित

बेरोजगारों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये मिलेगी वित्तीय सहायता

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा / महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा ने वर्ष 2021-2022 के लिये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये 25 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री के.आर. उइके ने बताया कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के आवेदकों को उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत मसाला पिसाई, अनाज पिसाई, कृषि उपकरण निर्माण, रेडिमेड गारमेन्ट निर्माण जैसे उद्योग स्थापित करने के लिये 25 लाख रूपये तक की मदद इस योजना में दी जाती है। इसी तरह सेवा क्षेत्र में रिपेयरिंग वर्क, टेन्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर व सेन्ट्रिंग व्यवसाय के लिये 10 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता इस योजना में दी जाती है।

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महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री उइके ने बताया कि उद्योग क्षेत्र के लिये आवेदक को 10 लाख रूपये से अधिक का ऋण लेने के लिये 8 वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है जबकि सेवा क्षेत्र के मामले में 5 लाख रूपये से अधिक के ऋण प्रकरण के लिये कक्षा 8 वी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री उइके ने बताया कि सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। शहरी क्षेत्र के आवेदकों को 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को 25 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक व विकलांग श्रेणी के आवेदकों को स्वयं का केवल 5 प्रतिशत अंशदान ही देना होगा। इन आवेदकों को शहरी क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। इस संबंध में अधिक जानकारी कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 77-78 में स्थित जिला उद्योग केन्द्र में कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है।

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