पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे

पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे

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लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा / राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिये ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्राप्त निर्देश अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम निर्देशन ‘‘ऑलिन’’ एप्लीकेशन के माध्यम से भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई हैं। यह सुविधा अनिवार्य नही हैं अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 

ऑनलाईन नाम निर्देशन भरते समय अभ्यर्थी के पास मोबाईल फोन, चल-अचल संपत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणांे के सबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी अर्थात ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक और मतदाता सूची का क्रमांक तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद इत्यादि होना चाहिए। 

निजी कम्प्यूटर अथवा लैपटॉप पर ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश ऑनलाईन कियोस्क पर तथा लोक सेवा केन्द्रों पर सेवा शुल्क 35 रूपये प्रति नॉमीनेशन फार्म संलग्नक सहित एवं 5 रूपये प्रति प्रिंट आऊट पर कर सकते हैं तथा आरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर यह निःशुल्क किया जा सकता हैं। उल्लेखनीय हैं कि, पंचायत आम निर्वाचन के लिये ‘‘ऑलिन’’ एप्लीकेशन केवल जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिये ही हैं। 

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