IAS के खिलाफ कोर्ट की सख्ती, कोर्ट ने लगाई फटकार

IAS के खिलाफ कोर्ट की सख्ती, कोर्ट ने लगाई फटकार

तत्कालीन आयुक्त जनसम्पर्क थे पी नरहरि

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल। जिला न्यायालय ने पत्रकार सतीश सिंह सिकरवार द्वारा दायर परिवाद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मार्कफेड के एमडी पी नरहरि के खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानि ईओडब्लू की स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है। परिवाद पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने जनसंपर्क आयुक्त रहने के दौरान पी नरहरी पर लगाए गए गड़बड़ियों और घोटालों के आरोप को लेकर ईओडब्ल्यू को एक दिन में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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सीजेएम कोर्ट ने केवल स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिलने पर मिलने से मामला एक वर्ष से लंबित होने पर नाराजगी जताई ।कोर्ट ने जबलपुर उच्च न्यायालय की एक नजीर का उल्लेख करते हुए ईओडब्ल्यू को ये निर्देश दिए हैं।मामले की अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम कोर्ट मुकदमे को लेकर फैसला लेगी।

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गौरतलब है कि पत्रकार सतीश सिंह सिकरवार ने जनसंपर्क आयुक्त रहने के दौरान पी नरहरि द्वारा प्रचार प्रसार से जुड़े करोड़ों रुपए के काम में नियमों का पालन किए बिना कुछ खास लोगों को उपकृत करने का आरोप लगाया है।सतीश सिंह के इस मामले की कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट यावर खान द्वारा आर्थिक गड़बड़ियों के संबंध में कई प्रमाण भी पेश किए हैं।

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