CM आवासीय भू अधिकार योजना के लिए 10 मार्च तक आवेदन करना होगा

CM आवासीय भू अधिकार योजना के लिए 10 मार्च तक आवेदन करना होगा

PRC ने कलेक्टरों को भेजी कार्ययोजना

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 
भोपाल । मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना में मिले आवेदन पत्रों का निराकरण करने के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कलेक्टर 10 मार्च तक योजना के आवेदन लेंगे। इसके बाद 20 मार्च तक पटवारी और ग्राम सचिव द्वारा सारा ऐप पर जांच दल की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 27 मार्च तक तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन का परीक्षण और आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च तक तहसीलदार द्वारा इश्तहार का प्रकाशन किया जाएगा। 10 अप्रैल तक प्रथम दावा आपत्ति के आधार पुनरीक्षण सूची जारी की जाएगी।

13 अप्रैल को ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए सूची को  भेजा जाएगा और 14 अप्रैल को ग्राम सभा में सूची का अनुमोदन कराया जाएगा। 20 अप्रैल तक ग्रामसभा के द्वारा अनुमोदित सूची को तहसीलदार द्वारा रीडर के माध्यम से आरसीएमएस पर अपलोड कराया जाएगा। 30 अप्रैल तक तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।

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