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मध्यप्रदेश में होली पर अब 4 मार्च 2026 को भी छुट्टी रहेगी, आदेश हुआ जारी

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। अब होली पर दो दिन की छुट्टी रहेगी। रंगों का त्योहार होली आने वाला है, लेकिन यह किस तारीख को मनाया जाएगा, इसे लेकर लोग अभी कन्फ्यूजन में थे। कोई 3 मार्च तो कोई 4 मार्च को होली मनाने की बात कर रहा है। ऐसे में ऑफिस के लोगों में बीच उलझन है कि होली की छुट्टी कब होगी।

हालांकि, शासन ने अब इस भ्रम के बीच लोगों को रंगपर्व मनाने के लिए बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश में पहली बार होली पर दो दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। 03 मार्च के अलावा 04 तारीख को भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

कर्मचारी संगठनों ने की थी मांग

गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2025 को सरकार ने वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में तीन मार्च मंगलवार को होली का सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। चूंकि, होली मनाने को लेकर अलग-अलग राय है, इसलिए कर्मचारी संगठनों ने चार मार्च का भी अवकाश घोषित करने की मांग की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रस्ताव भेजा था।

सभी पक्षों पर विचार करने के बाद रविवार को निर्णय लिया गया कि चार मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश रहेगा। इस दिन भी बैंक सहित कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं खुलेगा। राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है

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