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कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : साधारण आरोप के लिए अधिकारी-कर्मचारी को निलंबित न करें

भोपाल । हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि साधारण आरोप के लिए अधिकारी-कर्मचारी को निलंबित न किया जाए । ग्वालियर विकास प्राधिकरण में कार्यपालन यंत्री पद पर कार्यरत डॉ. दिनेश दीक्षित को निलंबित कर दिया गया था। उन्हें काम में लापरवाही के साधारण आरोप के चलते 12 फरवरी 2024 को निलंबित किया गया था। डॉ. दीक्षित ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने संभागायुक्त के आदेश पर स्टे लगा दिया था। अब हाई कोर्ट ने यह आदेश निरस्त कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि साधारण आरोप के लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित नहीं करना चाहिए। डॉ. दीक्षित पर नामांतरण में लापरवाही के आरोप लगे थे। उन्होंने तर्क दिया कि नामांतरण का काम मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होता है। उनके द्वारा नामांतरण संबंधी सभी दस्तावेज संबंधित अधिकारी को भेज दिए गए थे, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

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