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शेल्टर होम में सिर्फ आक्रामक कुत्ते रखे जाएंगे, बाकी को छोड़ा जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों को सड़कों से स्थायी रूप से डॉग शेल्टर्स में ट्रांसफर करने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है ।दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। शेल्टर होम में सिर्फ आक्रामक कुत्ते रखे जाएंगे, बाकी को छोड़ा जाएगा ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, “शेड में केवल आक्रामक कुत्तों को ही रखा जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा”. यह आदेश दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और उन्हें शहर से मुक्त करने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें यह तय किया गया है कि केवल ऐसे कुत्तों को ही रखा जाएगा जो आक्रामक हैं और जिन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एमसीडी को नगर निगम के वार्डों में भोजन क्षेत्र बनाने चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोका जाता है, तो वह इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

तीन जजों की पीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा पीठ ने आदेश देते हुए कहा है कि हिंसक और बीमार कुत्तों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा जाएगा।

पूरे देश में लागू होगा यह फैसला

अदालत ने मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में लागू कर दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए उच्च न्यायालयों में लंबित इसी तरह की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगा।

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