हरदा। नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में लंबित प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु 9 मई, 2026 को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, हरदा तथा तहसील न्यायालय, टिमरनी और खिरकिया में किया जावेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत बिल, जलकर, सम्पत्तिकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें, जो सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित है, राजस्व तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। उन्होंने आमजन से नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करने की अपील की।













