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नरवाई जलाने पर प्रशासन ने की सख्त कार्यवाही, 10 हजार रूपये का लगाया जुर्माना

हरदा। नरवाई प्रतिबंध के वाबजूद किसान द्वारा जलाये जाने पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है । कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देशन एवं अपर कलेक्टर सतीश कुमार राय के मार्गदर्शन में नरवाई प्रबंधन को लेकर कार्यवाही प्रतिदिवस की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोक डेहरिया ने तहसीलदार हंडिया के प्रतिवेदन पर किसान शिवनारायण पिता नीमाजी विश्नोई निवासी झालवां तहसील हंडिया द्वारा नरवाई जलाये जाने की पुष्टि होने पर 10 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री जैन द्वारा 06 मार्च 2026 को जिला हरदा में नरवाई जलाये जाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जिसकी निगरानी सैटेलाईट के माध्यम से भी की जा रही है। झालवां के किसान शिवनारायण पिता नीमाजी विश्नोई के भूमि स्वामी हक की भूमि पर 1 हैक्टेयर भूमि पर कृषक द्वारा फसल के अपशिष्ट को नियमानुसार नरवाई प्रबंधन न करते हुए नरवाई / पराली को जलाया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा श्री डेहरिया ने सभी किसानों से अपील की है कि सभी किसान भाई फसल के अपशिष्ट नरवाई / पराली को नियमानुसार नरवाई प्रबंधन करें, कोई भी किसान नरवाई / पराली को न जलाये क्योंकि पराली जलाया जाने से जमीन की उर्वरक क्षमता जीव-जंतु के जीवन एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव होता है तथा अग्निदुर्घटना की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। फसल के अपशिष्ट (नरवाई / पराली) को जलाये जाने की स्थिति में नरवाई जलाने वाले के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करते हुए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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