हरदा । महिला थाना हरदा में विगत 1 नवंबर को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पिछले डेढ़ साल से छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोप में ग्राम चारुवा के सरपंच माखनलाल भिलाला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पीड़ित नाबालिग आवेदिका, जो मूल रूप से महू, इंदौर की रहने वाली है और वर्तमान में चारुवा स्थित अपने नानी के घर पर रह रही है, ने अपनी मामी के साथ थाने में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दी।
आवेदन के अनुसार, यह घटनाक्रम तब शुरू हुआ, जब लड़की चारुवा के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में कक्षा 11वीं की पढ़ाई कर रही थी। सरपंच होने के नाते आरोपी माखनलाल भिलाला का छात्रावास में आना-जाना था। आवेदिका ने बताया कि स्कूल आते-जाते समय सरपंच माखन भिलाला उसका लगातार पीछा करता था और हाथ से अश्लील इशारे करता था।
इस उत्पीड़न के कारण वह इतनी परेशान हो गई कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और 11वीं कक्षा में फेल हो गई। छात्रावास छोड़ने के बाद जब वह नानी के घर रहकर दोबारा 11वीं की पढ़ाई कर रही थी, तब भी आरोपी ने उसका पीछा करना और गंदे इशारे करना नहीं छोड़ा। बार-बार मना करने और रिपोर्ट करने की धमकी देने के बावजूद सरपंच अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
गंभीर घटना- शिकायत में एक गंभीर घटना का भी उल्लेख है।
आवेदिका के अनुसार, 02 सितंबर 2025 को शाम करीब 4:30 बजे जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तब गौशाला गेट के पास सरपंच माखनलाल आया और उससे बात करने की कोशिश की।? जब लड़की ने बात करने से मना किया, तो माखन ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। आवेदिका के अनुसार, उसने उसके सीने पर भी हाथ फेरा और चिल्लाने पर मुँह दबाकर जबरन अपनी मोटर सायकिल पर बैठाने की कोशिश करने लगा। लड़की मौका पाकर वहाँ से छूट भागी और घर पहुँचकर कुछ दिनों बाद अपनी नानी को सारी बात बताई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, महिला थाना प्रभारी निकिता विल्सन ने आवेदन का अवलोकन कर तत्काल प्रभाव से आरोपी माखनलाल भिलाला के विरुद्ध धारा 74, 78 (1) (i), 79 भारतीय न्याय संहिता और धारा 11 (i), 11 (11)/12 पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।











