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MP में नया प्रावधान : अब किन्नरों की भी पुलिस में भर्ती हो सकेगी

भोपाल । प्रदेश के पुलिस बल में अब किन्नरों यानि उभयलिंगियों की भी भर्ती हो सकेगी। यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने मप्र पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1997 में संशोधन कर प्रभावशील किया है। इस नियम के तहत उप निरीक्षकों, सूबेदार एवं प्लाटुन कमांडरों की भर्ती होती है।

संशोधित भर्ती नियम में किन्नर उसे माना गया है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है और इसके अंतर्गत किन्नर पुरुष या किन्नर महिला (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनः निर्धारण शल्यक्रिया या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा या ऐसी अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं), अंतः लिंग विभिन्नताओं वाले व्यक्ति, लिंग-समलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

इसके अलावा, किन्नर व्यक्ति हेतु शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण-किन्नर व्यक्ति को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण-पत्र के अनुसार पुरुष/महिला के लिये विहित मानक लागू होंगे। इसी तरह, पुलिस में भर्ती हेतु किन्नरों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जायेगा।

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