badnawar 01 narwai aag 09 03 22

खेतों में पराली जलाने वाले 21 किसानों से होगी ‘‘पर्यावरण मुआवजा’’ की वसूली, एसडीएम ने जारी किये आदेश

हरदा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा नरवाई का जलाना प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 223 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर दांडिक कार्यवाही व अर्थदण्ड दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया अशोक डेहरिया द्वारा खिरकिया अनुविभाग के कुल 21 किसानों पर खेतों में पराली जलाने के मामले में एनजीटी के निर्देश अनुसार 2500-2500 रूपये पर्यावरण मुआवजा राशि अधिरोपित की गई है।

एसडीएम खिरकिया अशोक डेहरिया ने बताया कि इनमें से ग्राम धूपकरण निवासी किसान अमर सिंह, हरे सिंह, निलेश, मनोज सिंह और शिव प्रसाद द्वारा पर्यावरण मुआवजा राशि 2500 _ 2500 रुपए जमा भी करा दी गई है। इसके अलावा जिन अन्य किसानों पर भी पराली जलाने के मामले में 2500_2500 रुपए अर्थदंड लगाया गया है, उनमें आरती राजपूत व बृजलाल राजपूत निवासी कुड़ावा, निर्मला ग्राम धनवाड़ा, गुलाब राजपूत धनवाड़ा, पुरुषोत्तम जेसानी धनवाड़ा, गोपाल धनवाड़ा, मदन गोपाल राजपूत निवासी हिवाला, राहुल निवासी धनवाड़ा, अजीज खान, कैलाश, रुक्मिणी बाई, दीपक बिश्नोई,  गणेश गौर, अशोक बिश्नोई,  रमेश सभी निवासी चौकड़ी एवं शकुन बाई निवासी ग्राम धूपकरण शामिल है।

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