पंचायत, नगर निकाय चुनाव की तस्वीर 10 मई को होगी साफ़, 50% से अधिक नहीं दे सकेंगे आरक्षण
लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तस्वीर 10 मई को साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसी दिन चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय देगा। कोर्ट का जो भी फैसला सामने आएगा, उसके हिसाब से नगरीय विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी कर ली है।
नगरीय विकास विभाग में अभी 25% आरक्षण के हिसाब से काम हो रहा है। इसमें बदलाव होता है तो नए सिरे से आरक्षण में नगरीय विकास के साथ पंचायत को भी एक महीने का वक्त लग जाएगा। पंचायत में परिसीमन मार्च 2022 में पूरा हो गया है। अधिसूचना जारी हो रही है। 10 मई को वोटर लिस्ट भी आ जाएगी।
अभी के 25% के हिसाब से फैसला आए तब भी सामान्य सीटें यथावत ही रहेंगी। आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। यह जरूर है कि अजा-अजजा के आरक्षण के प्रतिशत के बाद जो बचेगा, वह अधिकतम 25% तक ओबीसी को मिलेगा।
आरक्षण 35% होता है तो यह बनेंगे हालात
हर निकाय व पंचायत में अजा-अजजा की सीटों को आरक्षित करने के बाद ओबीसी को जगह मिलेगी, लेकिन कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।उदाहरण के लिए किसी निकाय में अजा-अजजा मिलाकर 15% आरक्षण होता है तो उसे बचा हुआ 35% ओबीसी को मिल जाएगा। यदि 20% अजा-अजजा है तो बचा हुआ 30% मिलेगा। इसी तरह अजा-अजजा 30% या पूरा 36% है तो ओबीसी को क्रमश: 20% या 14% मिलेगा।