कैबिनेट बैठक: भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 का मसौदा मंजूर

मध्यप्रदेश में अब नामांतरण- बंटवारे ऑनलाइन होंगे, बनेगी साइबर तहसील

कैबिनेट बैठक: भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 का मसौदा मंजूर

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लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल। मध्यप्रदेश में अविवादित नामांतरण और बंटवारे के लिए अब आम नागरिकों को तहसील कार्यालय आने की जरुरत नहीं होगी। यह सब काम ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में अब साइबर तहसीलें भी बनाई जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दे दी। 

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 के मसौदे मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब अविवादित जमीन के नामांतरण बटवारे के लिए भूमिस्वामी को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वीसी के जरिए उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। कोई कहीं से भी इसमें शामिल हो सकेगा। इसके अलावा सरकार साइबर तहसील भी बनाएगी। एक और संशोधन प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है। अभी तक अवैध खनन के मामलों में खनिज विभाग और राजस्व विभाग अलग-अलग जुर्माना लगाते थे। धारा 247 में संशोधन किया गया है इसके तहत अब इसमें एकरुपता लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में अविवादित नामांतरण, बंटवारा को लेकर किसानों द्वारा उन्हें बार-बार तहसील में चक्कर लगवाने की शिकायतें दर्ज करवाई गई है। शासन का यह कदम किसानों के लिए फायदेमंद होगा।

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