हाईकोर्ट के इंकार के बाद पंचायत चुनाव रोकने कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, याचिका स्वीकार, शनिवार को सुनवाई

हाईकोर्ट के इंकार के बाद पंचायत चुनाव रोकने कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, याचिका स्वीकार, शनिवार को सुनवाई

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक से हाईकोर्ट के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस की याचिका स्वीकार कर ली गई है।कोर्ट इस मामले में शनिवार को सुनवाई कर सकता है। कल हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लगभग पौन घंटे तक बहस चली थी जिसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था। इस पर कांग्रेस नेता और याचिका कर्ताओं के वकील विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। उधर कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने कहा वे 7 दिसंबर को ही उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके थे। ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय से पहले ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और अब शनिवार को सुनवाई होगी।

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पहले ग्वालियर खंडपीठ और उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट से कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद घोषित किए गए पंचायत चुनाव तारीख पर रोक से इनकार किया जा चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर को दायर की गई याचिका स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट अब कल यानी शनिवार को मामले की सुनवाई करेगा। याचिका जया ठाकुर की ओर से लगाई गई है जो प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विधि और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ है। याचिका क्रमांक 30356 को आज सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ यह याचिका कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में 2019 में कराए गए पंचायतों के परिसीमन को निरस्त किए जाने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ लगाई है।

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