पंचायत सचिव और प्रधान प्रशासकीय समिति को फिर मिले पंचायतों में वित्तीय अधिकार, आदेश जारी
लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन के लिए नया फैसला लिया है। अब ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे।