पशुओं के आहार के रूप में उपयोग किये जाने वाले भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

पशुओं के आहार के रूप में उपयोग किये जाने वाले भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

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लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : गेहूँ, चना, सरसो, मक्का, ज्वार, धान एवं सोयाबीन के भूसे को जिले से बाहर परिवहन करने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने प्रतिबंधित लगाया है। कलेक्टर श्री गर्ग ने यह आदेश जिले में पशुओं के आहार के रूप में उपयोग किये जाने वाला घास, भूसा, कडबी तथा पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे की अन्य किस्में पशुओं के लिये पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। जारी आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था उल्लेखित विभिन्न फसलों के भूसे का जिले से बाहर परिवहन करता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध मध्यप्रदेश चारा निर्यात आदेश के खण्ड 5 के तहत जब्ती की कार्यवाही कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी तथा प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा। विशेष प्रकरणों में परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है।

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