राजस्व प्रकरणों के निदान के लिए लगेगी लोक अदालत

राजस्व प्रकरणों के निदान के लिए लगेगी लोक अदालत

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल। अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिकाओं के वितरण सहित राजस्व के अन्य मामलों के निराकरण के लिए फरवरी-मार्च 2023 से लोक अदालत लगाई जाएंगी। किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को शिविर लगाकर लाभ दिलाया जाएगा। इसकी शुरुआत दो दिसंबर को भोपाल संभाग की बैठक से होगी। यह निर्णय शुक्रवार को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक में हुआ।

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