15 नवंबर से आम सभाओं व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

15 नवंबर से आम सभाओं व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिये मतदान 17 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आयोग के दिशा निर्देश अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से राजनैतिक दलों के चुनाव प्रचार व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग द्वारा जारी आदेश अनुसार 15 नवम्बर को शाम से ही यह प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत राजनैतिक दलों के समर्थन में बाहर से आये लोगों को विधानसभा क्षेत्र के बाहर जाना होगा। अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को अब केवल 1-1 अधिकृत वाहन के प्रयोग की ही अनुमति होगी। यह अनुमति वाहन के विन्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगी। इन वाहनों में मतदाताओं को लाने ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों का उपयोग वाहन मालिक के केवल परिवारजनों को ही मतदान केन्द्र तक आने जाने के लिये किया जा सकेगा। वाहन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों के वाहन ही मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश कर सकेंगे। इस 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग भी केवल ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारी ही कर सकेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रचार-प्रसार संबंधी पोस्टर या बेनर नहीं लगाया जा सकेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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