जबलपुर । मध्य प्रदेश में न्यायिक और गैर न्याययिक कार्यों के विभाजन को लेकर कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ (तहसीलदार संघ) द्वारा विगत एक सप्ताह से की जा रही हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा अपने पूर्व में कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने की राजनीति के चलते पुनः वही पैंतरा अजमाया गया है ओर तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की हड़ताल को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करवाने एक जनहित याचिका एक किसान से लगवाई गई है । याचिका पर आज निर्णय आने कि संभावना है ।
अब देखना है कि क्या जैसे पहले सरकार ने न्यायालय का सहारा लेकर कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त करवाया था वैसे ही तहसीलदारों के आंदोलन को समाप्त करवा पायेगी । हालांकि जनहित याचिका में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं दिखता है किंतु मध्यप्रदेश में जिस तरह विगत वर्षों में कर्मचारियों के आंदोलन को खत्म किया गया है उससे यही लगता है इसके पीछे सरकार के नुमाईंदों का हि हाथ रहता है । देर शाम तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है ।












