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मध्यप्रदेश में अब सामूहिक विवाह के साथ कल्याणी विवाह के भी होंगे आयोजन, शासन ने जारी किया आदेश

भोपालअब प्रदेश में सामूहिक विवाह के साथ-साथ कल्याणी विवाह भी होंगे। इसके ताजा निर्देश सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किये हैं। निर्देश में बताया गया है कि कल्याणी (विधवा) विवाह में कल्याणी को विवाह उपरान्त दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसके लिये कल्याणी विवाह पोर्टल भी बनाया गया है जिसके अंतर्गत जरुरतमंद कल्याणियों की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके।

यह रहेंगे पात्रता के मापदंड

कल्याणी व कल्याणी का पति मप्र के मूल निवासी हों। विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो तथा कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो। कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी सरकारी सेवक न हो और न ही सरकार के किसी निगम, मंडल, उपक्रम या संस्था में कार्यरत हो। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो। कल्याणी व कल्याणी के पति का समग्र आईडी में पंजीयन हो।IMG 20250226 WA0001

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