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सपनों में बेटे के आने से टूटी मां की चुप्पी, तीन साल के मासूम की हत्या में आजीवन कारावास

ग्वालियर। तीन साल के मासूम बेटे की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने शनिवार को आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला ग्वालियर जिले के थाटीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 28 अप्रैल 2023 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी महिला ज्योति राठौर अपने पड़ोसी प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ दो मंजिला मकान की छत पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका तीन साल का बेटा सनी उर्फ जतिन छत पर पहुंच गया और उसने मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस बात के उजागर होने के डर से मां ने मासूम बेटे को छत से नीचे फेंक दिया।

ऊंचाई से गिरने के कारण बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता, जो पेशे से पुलिस कांस्टेबल हैं, शुरुआत में इसे एक हादसा मानते रहे।

सपनों ने उजागर किया सच

बेटे की मौत के बाद आरोपी महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह रात में घबराकर उठ जाती थी और डरी-सहमी रहने लगी। इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में उसने पति को बताया कि मृत बेटा उसे बार-बार सपनों में दिखाई देता है, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई।

इसी अपराधबोध के चलते उसने पति के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पति ने उसकी स्वीकारोक्ति का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। इन्हीं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महिला को हत्या का दोषी ठहराया।

प्रेमी बरी : कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी महिला के प्रेमी उदय इंदौलिया को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

यह मामला न सिर्फ अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अपराधबोध आखिरकार सच को सामने ले ही आता है।

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