अब सांसद और विधायक निधि बांटने का अधिकार कलेक्टर को होगा प्राप्त, आदेश जारी

अब सांसद और विधायक निधि बांटने का अधिकार कलेक्टर को होगा प्राप्त, आदेश जारी

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने अभी हाल ही में एक आदेश पारित किया है जहां एक बड़ा आदेश निकलकर सामने आ रहा है। जिले में होने वाले विधायक निधि और सांसद निधि को अब जिले के कलेक्टर निकाल सकेंगे ऐसा आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 फरवरी को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक यह अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे लेकिन हाल ही में जब से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है तब से लगातार नए-नए कार्य हो रहे हैं।

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जहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अब एक अध्यादेश पारित किया था और सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया जहां मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर को यह अधिकार अब प्रदान किया जाता है कि सांसद निधि और विधायक निधि का अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। हालांकि यह कितना सही है और कितना गलत यह अभी कहना जल्दबाजी होगी लेकिन कलेक्टर को यह पावर दे दिया गया है जहां उसका उपयोग अब वह अपने हिसाब से कर सकेंगे जहां यह जनसंपर्क निधि के अंतर्गत यह सभी आते हैं।

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