फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट : एनजीटी के आदेश अनुसार की जाएगी आरोपियों की सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही, होगा पीड़ितों को भुगतान

फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट : आरोपियों की सम्पत्ति कुर्की की होगी कार्यवाही, होगा पीड़ितों को भुगतान 

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लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा।  बैरागढ़ के पटाखा फेक्ट्री में 6 फरवरी को हुई अग्नि दुर्घटना में हुई क्षति की राशि पीडितों को दिलाये जाने हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए क्षति पूर्ति हेतु फेक्ट्री के संचालक राजेश पिता नंदलाल अग्रवाल एवं सोमेश पिता नंदलाल अग्रवाल के विरूद्ध मुआवजा की राशि वसूली के आदेश जारी किये हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर राजेश पिता नंदलाल अग्रवाल को 16 फरवरी 2024 तक राशि स्वयं जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। श्री अग्रवाल द्वारा राशि जमा न कराये जाने के कारण तहसीलदार हरदा को 17 फरवरी 2024 को उक्त की सम्पत्ति कुर्की/नीलामी की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार द्वारा 17 फरवरी 2024 को 7 दिवस की समय सीमा देते हुए कुर्की/नीलामी की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। श्री अग्रवाल की चल-अचल सम्पत्ति 26 फरवरी 2024 को कुर्क की जा कर नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार सिराली एवं हंडिया में कार्यवाही प्रचलन में हैं।

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