जिले से बाहर बिना अनुमति भूसा परिवहन प्रतिबंधित, आदेश का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी

जिले से बाहर बिना अनुमति भूसा परिवहन प्रतिबंधित, आदेश का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी

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लोकमतचक्र डॉट कॉम।  

हरदा। हर साल फसल कटाई के बाद भारी मात्रा में भूसा जिले से बाहर भेजा जाता है। ऐसे में कई बार जिले में ही भूसे की कमी पड़ जाती है और यहां गोवंश का पेट भरने के लिए लाले पड़ जाते हैं, जिले की गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस संबंध में कलेक्टर को गत दिवस ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया था। ऐसा न हो इसके लिए कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले से होने वाले भूसे के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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आज जारी आदेश के अनुसार उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला हरदा एवं जिले की गौशालाओं के प्रतिनिधियों तथा गौ एवं गौशाला उत्थान संघ मध्यप्रदेश के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि, हरदा जिला अंतर्गत चारा, भूसा के निर्यात होने से पशुओं के भूसा एवं चारा की कमी होने की आशंका है। अतः जिले में उत्पादित भूसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्यक है ।

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अतः मैं आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला हरदा मध्यप्रदेश पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के विहित प्रावधानों के अधीन प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पशुओं के आहार में आने वाले गेहूँ एवं चना का भूसा का उपयोग ईट भट्टे तथा फैक्ट्रियों में जलाने एवं जिले की सीमा के बाहर निर्यात को तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक के लिये प्रतिबंधित करता हूँ।

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उर्पयुक्त अनुसार गेहूँ तथा चना के भूसा को कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रक, बैलगाडी एवं अन्य साधनों द्वारा जिले के बाहर बिना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेगें।यह आदेश आज दिनांक 15/03/2024 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का कडाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये। आदेश का उल्लंघन होने पर म.प्र. पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 एवं धारा 188 भा.द.वि. 1860 के प्रावधानों अनुसार नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

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