नाबालिग बालिका की मर्जी के खिलाफ हो रहे बाल विवाह को रूकवाया प्रशासन ने

नाबालिग बालिका की मर्जी के खिलाफ हो रहे बाल विवाह को रूकवाया प्रशासन ने 

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लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : प्रशासन की सक्रियता के चलते आज एक नाबालिग बालिका के बाल विवाह को बाल संरक्षण समिति के सहयोग से महिला एवं बाल विकास  बाल संरक्षण दल ने रूकवाया । नाबालिग बालिका का बाल विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ होने की बात भी इस दौरान सामने आई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बाल विवाह की सूचना मिलने पर ग्राम-चारखेड़ा, विकासखंड-टिमरनी, जिला-हरदा प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमति संगीता राजपूत व उनकी टीम पहुंची। स्कूल अंकसूची के अनुसार बालिका की जन्म तिथि 29 जून 2003 पाई गई। प्रभारी परियोजना अधिकारी द्वारा बालिका के परिजन को बाल विवाह के नुकसान समझाये गये, वही पीड़ित बालिका ने बताया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ परिजन जबरजस्ती करना चाहते है।

प्रभारी परियोजना अधिकारी द्वारा बालिका के परिजन को समझाया कि 18 वर्ष से पूर्व बालिका का विवाह करना कानून् अपराध है।  बाल विवाह के दुष्परिणाम प्रभारी परियोजना अधिकारी द्वारा समझाये गये व कानून का उल्‍लंघन करने पर मिलने वाली सजा व अर्थदण्ड से भी परिजन को अवगत कराया गया।  जिससे परिवार वाले बाल विवाह नही करने को तैयार हुये। बालिका को आगे पढ़ाने की सलाह दी गई । बाल विवाह रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के कर्मचारी सहित ग्राम पंचायत स्तरी बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष-सचिव श्री परमेश टेकाम सरपंच, सहायक सचिव जगदीश मोरछले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम कोटवार उपस्थित थे। 

उपस्थित परिजनो को बताया कि यदि कही बाल विवाह होता पाया जाता है तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर भी आप कॉल कर सकते है व समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को भी अवगत करा सकते है।

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