सीमांकन करने गए राजस्व निरीक्षक, पटवारी के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सीमांकन करने गए राजस्व निरीक्षक, पटवारी के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

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दो भाईयों ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर की थी मारपीट

लोकमतचक्र.कॉम।

बैतूल : जिले की आमला तहसील के ग्राम गोलढाना में सीमांकन करने गए राजस्व निरीक्षक और पटवारी के साथ मारपीट करने वाले  6 आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश  श्रृंखला  न्यायालय आमला ने दोषी ठहराते हुए तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। 

सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया फरियादी पटवारी दिनेश मर्सकोले ने आमला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि तहसीलदार आमला के आदेश के परिपालन में 3 जनवरी 2018 को राजस्व निरीक्षक रेवाराम माटे, पटवारी नितेश पवार, कोटवार प्रेम बेले और बोरदेही थाने के पुलिस कर्मियों के साथ आवेदिका कमला निवासी बोडखी के स्वामित्व की कृषि भूमि का सीमांकन करने के लिए उपकरण और दस्तावेज लेकर ग्राम  गोलढाना गए थे। सीमांकन की मशीन लगाकर किसान जिवनु इवने के खेत से होकर मेढ़ का मिलान कर रहे थे। उसी दौरान जिवनू पिता सुम्मन इवने उसका पुत्र रोहित  छोटा भाई  फगना इवने और फगना के पुत्र महेश और महेंद्र और सुनबती उर्फ सोमवती पति संपूलाल ऊईके खेत में पहुंचे। सभी ने सीमांकन पर आपत्ति जताई। उसके बाद सभी 6 लोगों ने लकड़ी और कुल्हाड़ी के बेसे से राजस्व निरीक्षक रेवाराम माटे और पटवारी दिनेश मर्सकोले के साथ मारपीट की। 

मारपीट से रेवाराम माटे और दिनेश मर्सकोले को चोट आई। आरोपियों ने सीमांकन की मशीन में भी तोड़फोड़ कर दस्तावेज भी फाड़ दिए। पटवारी दिनेश मर्सकोले की रिपोर्ट पर आमला पुलिस ने आरोपी जिवनू पिता सुम्मन इवने ,फगना पिता सुम्मन इवने, रोहित पिता जिवनू इवने,महेश पिता फगना इवने,महेंद्र पिता फगना इवने और सोमवती पति संपूलाल उईके सभी निवासी ग्राम गोलढाना के खिलाफ धारा 147,148,149,353,332,506 भाग-2 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश अतुलराज भलावी ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी जीवनू,फगना रोहित,महेश,महेंद्र और सोमवती को धारा 333/149 के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वही धारा 148,332 और 353 के आरोप में दोषी ठहराते हुए पृथक पृथक एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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