पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा

पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा

जबलपुर हाईकोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई…

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लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर दी गई चुनौती के मामले में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता गुरुवार को इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें। बुधवार को प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ एक जैसे मसले होने पर एमपी के मामले में सुनवाई उनके साथ चली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को गुरुवार 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। इस मामले में 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की।

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गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में भी पहले ग्वालियर और फिर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी जिस पर ग्वालियर खंडपीठ और जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जबलपुर में 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के उपरांत याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सक्रिय हुए थे। इसको लेकर 7 दिसंबर को ही इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसकी सुनवाई टलती थी। इसके बाद आज कोर्ट ने इस पर फैसला दिया।
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