हरदा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, ट्यूबवेल व हेण्डपम्प खनन पर लगा प्रतिबंध

हरदा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, ट्यूबवेल व हेण्डपम्प खनन पर लगा प्रतिबंध

आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही, SDM से लेना होगी अनुमति

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लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : जिले में घटते भू जल स्तर को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ऋषि गर्ग ने हरदा जिले को 31 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी हो चुके है। जारी आदेश अनुसार बिना अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवेल व हेण्डपम्प का खनन नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि के दौरान जल स्त्रोतों से सिंचाई व औद्योगिक कार्य के लिये बिना अनुमति पानी नहीं लिया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अत्यावश्यक होने पर नलकूप व हेण्डपम्प खनन के लिये संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना होगी। 

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