व्यापारियों को 1 अप्रैल से ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा

व्यापारियों को 1 अप्रैल से ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा, नहीं तो होगी अर्थदण्ड या जुर्माने की कार्रवाई

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : मध्य प्रदेश जीएसटी विभाग ने 1 अप्रैल से 20 करोड़ रूपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर निर्मल परिहार ने कमिश्नर जीएसटी मध्यप्रदेश के द्वारा जारी परिपत्र के हवाले से बताया कि 1 अप्रैल से 20 करोड़ रूपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करना अनिवार्य किया गया है। उन्होने यह भी बताया कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको मध्यप्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत अर्थदण्ड या जुर्माने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा सकती है। 

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इस संबंध में कमिश्नर जीएसटी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त व्यापारियों को एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें 1 अप्रैल से ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। ई-इनवॉइस जारी करने के लिए व्यापारी अनिवार्य रूप से जीएसटी के पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनवॉइस जारी किए जा सके। यदि व्यापारी ई-इनवॉइस जारी नही करते है, तो इनसे खरीदी करने वाले अन्य व्यापारियों को आईटीसी क्रेडिट सम्बन्धी परेशानी आ सकती है इसलिए अन्य व्यापारी भी ऐसे व्यापारियों से ई-इनवॉइस लेना सुनिश्चित करे।

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