विश्राम गृह व विश्राम भवन का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं होगा : कलेक्टर
लोकमतचक्र.कॉम।
हरदा : मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है, तथा आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विश्राम गृह एवं विश्राम भवन का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए न करने संबंधी आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार विश्राम गृह परिसर में भी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्रामगृह किसी को भी आवंटित नहीं किया जाएगा।