नगरीय निकाय चुनाव में अभ्यर्थी की इन जानकारियों का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा…?
लोकमतचक्र.कॉम।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून 2022 को प्रात: 10.30 बजे से, नाम-निर्देशन प्राप्त किये जा रहे है। नामनिर्देशन-पत्र प्ररूप-3 में प्राप्त किये जाएगें। नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप् राशि जमा कराना होगी निक्षेप राशि नगरपालिका परिषद के पार्षद पद के लिए 3 हजार रूपये और नगर परिषद के पार्षद पद के लिए एक हजार रूपये जमा करना अनिवार्य होगा तथा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निक्षेप राशि का आधा भाग ही जमा करना होगा।
नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शापथ-पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त,आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषण करनी होगी। रिटर्रिग ऑफिसर द्वारा इस की जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकायों के निर्वाचन में “नोटा” इनमें से कोई नहीं का विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध रहेगा और निटर्निग ऑफिसर के कक्ष में नामनिर्देशन प्रस्तुत किये जाने के दौरा अभ्यर्थी के साथ अधितम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकते है। मतदान केन्द्रों पर नियोजित किये जाने के लिए डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी नियुक्ति किये जायेगें। 1200 से अधिक वाले मतदान संख्या वाले मतदान केन्द्रों पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की नियुक्ति की जायेगी। मतदान कर्मियों के तीसरे रेण्डमाईजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने के 24 घन्टे पूर्व किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में पर्षद पर के लिए निर्वाचन व्यय लेखा संधारण का प्रावधान प्रथम बार किया गया है। पार्षाद पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा जनगणना-2011 की जनसंख्या के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद जनसंख्या एक लाख से अधिकतम सीमा 2.5 लाख तथा 50 हजार से एक लाख जनसंख्या तक रूपये 1.5 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या पर रूपये एक लाख तथा नगर परिषद के लिए 75 हजार रूपये निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में पार्षद पदों के लिए मतपत्रों का भी निर्धारित किया गया है। इनमें नगरपालिका परिषद के पार्षद पद के लिए पीला रंक का, और नगर परिषद के पार्षद पद के लिए नीला रंक का मतपत्र होगा। मतदान का समय प्रात:7 बजे से सायं 5 बजे तक होगा मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिर्वाय होगा। नगरीय निकायों के अभ्यर्थी के नामनिर्देशन के लिए Online (online Nomination) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप, डेस्कटॉप से या सायबर कैफे mp-online कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नामनिर्देश पत्र भर सकता है। Online के माध्यम से भरे गये नामनिर्देश पत्र की हार्डकॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।